भोपाल(ईएमएस)। आवास संघ के क्षेत्रीय अधिकारी आरोपी अरुण मेहरा एवं शिल्पदीप, निर्माण समिति के अध्यक्ष आरोपी नरेश कुमार विश्वकर्मा को सांठगांठ कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिल्पदीप यह निर्माण के सदस्यों को आवास संघ से गलत तरीके से ऋण दिलाने के मामले में सुनवाई पूरी होने कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा सहित कूल 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला विशेष न्यायालय मनोज कुमार सिंह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के द्वारा सोमवार 30 जून 2025 को दिया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी डॉ. राम कुमार खत्री विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई है। विशेष लोक अभियोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि आवास संघ के क्षेत्रीय अधिकारी आरोपी अरुण मेहरा एवं शिल्पदीप ग्रह निर्माण समिति के अध्यक्ष आरोपी नरेश कुमार विश्वकर्मा के द्वारा समिति के सदस्यों से सांठगांठ कर फर्जी दस्तावेजो के आधार पर साल 1995 से 2000 तक आवास संघ से ऋण दिलाया गया। लोन लेने वाले आरोपियो द्वारा यह निर्माण के लिये लोन लिया गया था, लेकिन उनके द्वारा यह निर्माण नहीं कराया गया। आवास संघ का क्षेत्रीय अधिकारी आरोपी अरुण मेहरा एवं शिल्पदीप ग्रह निर्माण समिति के अध्यक्ष आरोपी नरेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा गलत तरीके से उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किये गये जिनके आधार पर आवास संघ द्वारा सदस्यों को लोन दिया किया। फर्जीवाड़े की सूचना आर्थिक अपराध अनुसंधान में मिलने पर साल 2004 में रिर्पोट दर्ज की गई थी। जॉच में अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरोपीगण द्वारा किया गया अपराध सही पाये जाने पर आरोपीगण के खिलाफ अभियोग पत्र साल 2014 में न्यायालय में पेश किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुये आरोपी अरुण मेहरा को धारा 420/120-बी भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये का अर्थदण्ड, धारा 471 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये का अर्थदण्ड, धारा 13 (1) (डी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये का अर्थदण्ड, आरोपी नरेश कुमार विश्वकर्मा को धारा 420/120-बी भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये का अर्थदण्ड, धारा 471 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित करने किये जाने का फैसला सुनाया है। जुनेद / 30 जून 2025