राष्ट्रीय
02-Jul-2025


नई दिल्ली (ईएमएस)। दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देकर केंद्र सरकार ने एक अहम प्रस्ताव जारी किया है। प्रस्ताव के तहत अब नया बाइक या स्कूटर खरीदने पर दो बीआईएस प्रमाणित हेलमेट देना अनिवार्य होगा। साथ ही, 1 जनवरी 2026 से सभी नए दोपहिया वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) अनिवार्य किया गया। यह निर्णय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के मसौदे के रूप में सामने आया है। अंतिम अधिसूचना जारी होने के तीन महीने बाद से यह नियम प्रभावी होगा। मोदी सरकार का स्पष्ट उद्देश्य सिर्फ चालक ही नहीं, पीछे बैठे यात्री की सुरक्षा भी बेहतर होना चाहिए है। अक्सर देखा गया है कि पिछली सीट पर बैठे यात्री हेलमेट नहीं पहनते, जिससे दुर्घटना के समय उन्हें जान का खतरा बढ़ जाता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि वाहन निर्माता ग्राहकों को दो बीआईएस प्रमाणित हेलमेट दें। हालांकि यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत हेलमेट पहनने से कानूनी छूट मिली है, जैसे कुछ धार्मिक समुदाय या विशिष्ट परिस्थितियों के लोग शामिल है। मोदी सरकार का दूसरा बड़ा कदम एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) को अनिवार्य करना है। यह तकनीक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से बचती है। इससे वाहन के फिसलने का खतरा कम हो जाता है। खासतौर पर गीली या फिसलन भरी सड़कों पर एबीएस तकनीक दुर्घटना से बचाव में सहायक साबित होती है। इस प्रस्ताव पर 30 दिनों तक सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। गुणवत्ता वाले हेलमेट ही मान्य सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर साल 40 हजार से अधिक मौतें हेलमेट न पहनने या घटिया हेलमेट के कारण होती हैं। यह ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने जून 2021 से गैर-आईएसआई मार्क वाले हेलमेट की बिक्री और निर्माण को अवैध घोषित किया है। गैर-मानक हेलमेट पहनने पर 1000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। आशीष/ईएमएस 02 जुलाई 2025