नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्पष्ट किया है कि 2000 के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं यानी आप इनका उपयोग खरीदारी या भुगतान के लिए कर सकते हैं। हालांकि, इन्हें धीरे-धीरे सिस्टम से हटाने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि बैंकों में 2000 के नोट बदलवाने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गई थी, लेकिन आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस अब भी यह सेवा दे रहे हैं। लोग वहां जाकर अपने नोट जमा कर सकते हैं या उन्हें बदल सकते हैं। अगर आप आरबीआई के ऑफिस तक नहीं जा सकते, तो भारतीय डाक सेवा के जरिए भी नोट भेजे जा सकते हैं। डाकघर से नोट आरबीआई को भेजने पर वह राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। यह सुविधा विशेष रूप से दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। आरबीआई का कहना है कि 2000 का नोट एक तत्काल समाधान था, जो 2016 की नोटबंदी के बाद नकदी की कमी को दूर करने के लिए पेश किया गया था। अब जब छोटे मूल्यवर्ग के नोट भरपूर मात्रा में हैं, तो 2000 के नोट की आवश्यकता नहीं रह गई है। सतीश मोरे/02जुलाई