05-Jul-2025


- दुकान कारखाने फैक्ट्री मैं मिलेगी नौकरी भोपाल (ईएमएस)। मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार अब व्यावसायिक संस्थानों, दुकानों और कारखानो में महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। राज्य सरकार ने शर्तों के साथ अनुमति की अधिसूचना जारी की है। नाइट शिफ्ट में जो महिलाएं काम करेंगी। उस संस्थान के नियोजन को महिलाओं की लिखित में सहमति लेनी पड़ेगी। पांच महिलाएं से कम काम नहीं कर पाएंगी। 12 घंटे की पारी होगी। महिला सुरक्षा कर्मी का इंतजाम होना आवश्यक है। महिलाओं के लिए विश्राम कक्ष की व्यवस्था भी करनी होगी। महिलाओं को घर से लाने और छोड़ने की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। भोजन और वार्डन की व्यवस्था जरूरी होगी। एक पाली से दूसरी पाली का अंतर 12 घंटे का होगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। एसजे/ 05 जुलाई 25