राष्ट्रीय
05-Jul-2025


नई दिल्ली(ईएमएस)। ईडी के अनुसार, भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। उसके प्रत्यर्पण की भारत की याचिका को हाल ही में ब्रिटेन की एक अदालत ने खारिज कर दिया था। ईडी ने आयकर विभाग द्वारा 2015 के काला धन निरोधक कानून के तहत उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए फरवरी 2017 में भंडारी और अन्य के खिलाफ धन शोधन का आपराधिक मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने 2020 में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। अब दिल्ली की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को स्वीकार करते हुए ब्रिटेन स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने यह आदेश पारित किया है। इससे पहले, संजय भंडारी के वकील ने ईडी द्वारा उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि ब्रिटेन में उसका निवास वैध है क्योंकि लंदन उच्च न्यायालय ने उसे भारत प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया है। विनोद उपाध्याय / 05 जुलाई, 2025