भोपाल (ईएमएस) । दिव्या शुक्ला, भोपाल ने बताया कि दिनांक 07/07/2025 माननीय न्यायालय कुमुदिनी पटेल पन्द्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा बलात्कार करने वाले आरोपी अनिल मोरे को धारा 376(2)एफ, 376(2)एन, 323, 506 भादवि एंव ¾, 5एल, एन/6 पॉक्सो एक्ट मे दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी अनिल मोरे को धारा 376(2)एफ भादवि एवं 5एन/6 पॉक्सो एक्ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00 रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)एन भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00 रू, धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रू एवं धारा 323 एवं 506 भादवि मे 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100 रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला एवं ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है। दिनांक 02 नवंबर 2020 को चाइल्ड लाईन भोपाल के सदस्य द्वारा पुलिस थाना टी.टी.नगर को एक लिखित आवेदन इस आशय से दिया कि अभियुक्त अनिल मोरे उसका सगा जीजा होते हुए उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीडिता ने अपने कथनों मे बताया कि वह पॉच भाई बहन है वह भाई बहनों सबसे छोटी है उसके माता-पिता नही है मॉ की म़त्यु हो जाने के बाद बडे भाई उसके उसकी एक और दीदी के घर रहने के लिये भेज दिया, अनिल मोरे उसके सगे जीजा है उसमे समय अभियोक्त्री की आयु 11 वर्ष थी, अभियोक्त्री के आने के बाद आरोपी अनिल मोरे ने अपने माता-पिता से थोडी दूरी पर अपनी अलग झुग्गी ले ली और उसकी दीदी को अलग-अलग बंगलों पर काम पर लगा दिया था, आरोपी अनिल घर पर ही रहता था जब दीदी काम पर जाती तो आरोपी अनिल उसके साथ गलत काम कर दुष्कर्म करता था। और धमकी देता था कि किसी को कुछ बताया तो तुझे ओर तेरी दीदी को जान से मार दूंगा, लगभग सात माह तक आरोपी अनिल मेरे साथ लगातार गलत काम करता रहा एक दिन आरोपी अनिल मेरे साथ गलत काम करने लगा मेरे मना करने पर मेरे साथ बहुत मारपीट की जिस कारण मै घर छोडकर चली गई और एम.पी.नगर मे मुझे मुस्कान संस्था की दीदिया मिली और उनको मैने सारी घटना की जानकारी दी उसके बाद मुस्कान संस्था की दीदी मुझे अपने साथ ले गई। उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना टी.टी. नगर मे अपराध क्रमांक 842/2020 धारा 376, 376(2)एन, 376(2)एफ भादवि एवं 3/4, 5एल/6, 9/10 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, न्यायालय मे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य, दस्तावेज से सहमत होते हुये आरोपी अनिल मोरे को धारा 376(2)एफ भादवि एवं 5एन/6 पॉक्सो एक्ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00 रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)एन भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00 रू, धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रू एवं धारा 323 एवं 506 भादवि मे 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100 रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है। लोक अभियोजक ने जानकारी देते हुए बताया की अभियोक्त्री वर्तमान मे फ्रिसबी की टेनिंग देने के लिये केरल राज्य मे गई है जहॉ पर वह बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य कर रही है। अभियोक्त्री ने बारहवी कक्षा की परीक्षा 60 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की है और पढाई जारी रखकर स्पोर्टस मे अपना कैरियर बनाना चाहती है। अभियोक्त्री के भविष्य को देखकर माननीय न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री को प्रतिकर के रूप मे 4 लाख रूपये प्रदान करने का आदेश पारित किया गया है, जुनेद/08जुलाई2025