भोपाल(ईएमएस)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल वृत्त के अंतर्गत ग्राम अमरावत कलां में शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं धमकी देने वाले आरोपित के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है। सहायक प्रबंधक रूपेश सिंह ने बताया कि ग्राम अमरावत कलां में विजिलेंस चैकिंग के दौरान आरोपी गजराज आत्मज लक्ष्मण सिंह लोधी के द्वारा एलटी पोल से सीधे अतिरिक्त केबल डालकर अपने घरेलू परिसर में बिजली चोरी करते पाए जाने पर कंपनी द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 135 के तहत प्रकरण बनाया गया था। तदुपरांत आरोपी एवं उनके पुत्रों द्वारा सहायक प्रबंधक रूपेश सिंह एवं सहयोगी लाइन स्टाफ पर लाठी से हमला करते हुए जब्त की गई केबल बलपूर्वक ली गई एवं अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। जिस पर कंपनी द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना कोलार में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कोलार थाना पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 352 के अंतर्गत कंपनी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। बिजली कंपनी के मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट / दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तुरन्त एफ.आई. आर. कराने के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि बिजली कर्मियों पर ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट / दुर्व्यवहार किया जा रहा है। चूंकि ऐसी घटनाएं विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल गिराती हैं, इसलिए कंपनी के कार्यक्षेत्र में कार्यरत सभी नियंत्रणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार या मारपीट की घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों से दुर्व्यवहार या मारपीट के मामलों को शासकीय कामकाज में बाधा डालने के तौर पर लिया जाकर तुरंत कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों से कहा है कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें और जिले के कलेक्टर / पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर किसी भी अप्रिय स्थिति में उनसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करें। हरि प्रसाद पाल / 09 जुलाई, 2025