राज्य
30-Jul-2025
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इन्दौर (ईएमएस)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में दायर एक अजीबो गरीब जनहित याचिका के रजिस्ट्रेशन होने की खबर ने सुर्खियों में आकर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, न्यायमूर्ति गणों के साथ वकीलों को अंचभित करते गहन चिंतन हेतु मजबूर कर दिया। जमीन पर कब्जे से संबंधित इस जनहित याचिका में महादेव, मां महामाया, भगवान विष्णु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और ओसामा बिन लादेन तथा कुछ तांत्रिकों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका (क्रमांक 20350/2025) के रूप में रजिस्टर्ड भी हो गई है और संभवतः अगले माह सुनवाई के लिए लिस्टेड हो सकती है। यह जनहित याचिका फिल्म ओ माइ गॉड की तरह ही हाइकोर्ट में बगैर वकील के जरिए दायर की गई है और जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता का नाम है राजेश वर्मा निवासी ग्राम कुड़ाना सांवेर इंदौर के ग्राम कुड़ाना के राजेश वर्मा की ओर से दायर की गई है। हालांकि फिल्म ओ माइ गॉड की तर्ज पर दाखिल इस याचिका में फिल्म की याचिका से हटकर सभी पक्षकारों का बाकायदा पता भी लिखा गया है। याचिका में पहला पक्षकार भगवान महादेव को बना उनका पता पानीपत हरियाणा तो दूसरा पक्षकार मां महामाया, तीसरा विष्णु और चौथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बनाया है। इनके अतिरिक्त ओसामा बिन लादेन, चार पांच तांत्रिक के साथ पूर्व सीएम शिवराज चौहान को भी पक्षकार बनाया गया है। हालांकि इनके एड्रेस नहीं लिखे गए हैं। हिंदी में पेश की गई इस याचिका में सांवेर जिले की किसी जमीन पर कथित कब्जे की बात कही गई है। याचिका में कई अजीब सी बातों का उल्लेख किया गया हैं। वहीं याचिका दायर करने में अनेक हाइकोर्ट रूल्स का पालना भी नहीं हुआ है तथा कई संबंधित आवश्यक दस्तावेज आदि भी नहीं हैं। इन सबके अलग याचिकाकर्ता द्वारा भगवानों तथा अन्य को पक्षकार बनाने का ही कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है। आनन्द पुरोहित/ 30 जुलाई 2025