नई दिल्ली (ईएमएस)। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत रद्द करते हुए उन्हें एक सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुशील जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मुख्य आरोपी हैं। शीर्ष अदालत की एक पीठ ने सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुशील को दी गई जमानत रद्द करते हुए उन्हें एक सप्ताह में सरेंडर करने के लिए कहा है। सागर के पिता ने सुशील को जमानत दिये जाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सागर की हत्या 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग क्षेत्र में हुए झगड़े में हुई थी। इस दौरान उनके दो दोस्तों पर भी हमला हुआ था। आरोप है कि यह हमला सुशील कुमार और उनके साथियों ने संपत्ति विवाद के कारण किया गया। सागर हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गयी थी। वहीं उसके साथी भी गंभीर रुप से घायल हुए। इस मामले के बाद सुशील कुमार फरार हो गये थे। उन्हें दिल्ली पुलिस ने 23 मई 2021 को मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया था। तब सुशील एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की स्कूटी पर रकम लेने पहुंचे थे। गिरफ्तारी के बाद उनसे उन्हें रेलवे की नौकरी से निलंबित कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अक्टूबर 2022 में कई धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत उनपर आरोप तय किए गए। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में सुशील को साजिश का मास्टरमाइंड बताया। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने कुश्ती जगत में अपना दबदबा कायम करने के लिएही ये हमला करवाया। वहीं सुशील ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे पहले ही साढ़े तीन साल जेल में रहे हैं। मुकदमे में अब तक 222 में से केवल 31 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। इन्हीं आधारों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मार्च 2024 में उन्हें जमानत दी थी, जिसे शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीता था। वहीं एशियाई खेलों में उनके नाम स्वर्ण पदक है। इसके अलावा भी इस पहलवान के नाम कई कुश्ती स्पर्धाओं में पदक हैं। ईएमएस 13 अगस्त 2025