- हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई - 11 हजार पन्नों के दस्तावेज आरोपियों को थमाए गए नई दिल्ली (ईएमएस)। सोना तस्करी के चर्चित मामले में कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 102 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था जब रान्या को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14.8 किलो सोना लाते हुए पकड़ा गया था। विगत 3 मार्च को रान्या राव दुबई से बेंगलुरु लौटी थीं। जांच के दौरान डीआरआई अधिकारियों को उनके पास से 14.8 किलो सोना बरामद किया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला इसलिए ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि रान्या राव डीजीपी रैंक के अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। इस तस्करी केस में सिर्फ रान्या ही नहीं, बल्कि होटल व्यवसायी और ज्वैलर्स भी शामिल पाए गए। होटल कारोबारी तरुण कोंडाराजू पर 63 करोड़, ज्वैलर्स साहिल सकरिया जैन और भरत कुमार जैन पर 56-56 करोड़ रुपये का दंड लगाया गया है। मंगलवार को डीआरआई अधिकारियों ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल जाकर सभी आरोपियों को 250 पन्नों का नोटिस और 2500 पन्नों का अटैचमेंट सौंपा। कुल मिलाकर 11 हजार पन्नों के दस्तावेज इस मामले में आरोपियों को थमाए गए है। इससे पहले, जुलाई 2025 में रान्या राव को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (कोफेपोसा एक्ट) के तहत एक साल की सजा सुनाई गई थी। वर्तमान में यह मामला हाईकोर्ट में है और अगली सुनवाई 11 सितंबर को होनी है। आरोपी रान्या राव फिल्म इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं। उनका परिवार प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ है, जिससे मामला और हाई-प्रोफाइल बन गया है। जब्ती की गई सोने की कीमत और लगाया गया जुर्माना कर्नाटक में अब तक के सबसे बड़े मामलों में से एक माना जा रहा है। कुल मिलाकर, यह मामला न केवल तस्करी नेटवर्क की गंभीरता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कड़ी निगरानी के बावजूद तस्कर लगातार नए तरीके अपनाकर सोना देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं।