13-Sep-2025


जबलपुर, (ईएमएस)। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री निर्मला पटेल की अदालत ने बाईक चोरी करने के एक आरोपी का दोष सिध्द पाते हुये एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और अर्थ दंड भी लगाया. अभियोजन पक्ष के मुताबिक 17 जून 2024 को बेलबाग थाना क्षेत्र में घर में खड़ी एक मोटर सायकल चोरी होने की शिकायत की विवेचना के बाद आरोपी दीपक कुमार कश्यप को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. मामले के विचरण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सिंचन कंसाना सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई। गवाहों व सबूतों के मद्देनजर अदालत ने धारा 379 के तहत अपराध सिध्द पाए जाने पर सजा सुना दी है. सुनील साहू / शहबाज / 13 सितबंर 2025/ 06.24