राज्य
15-Sep-2025


- हॉलमार्क ज्वेलरी की पहचान का जाने आसान तरीका भोपाल (ईएमएस)। धन की देवी लक्ष्मीजी का त्योहार दीपावली और उसके पहले धनतेरस पर लोग खूब सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं। सोने की शुद्धता को लेकर ग्राहक सिर्फ दुकानदार के भरोसे पर ही निर्भर रहता है। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के 14 शहरों में सोने की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो सोने में मिलावट को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि प्रदेश के 14 शहरों में शुद्ध सोने की ज्वेलरी ही मिलती है। प्रदेश के 14 शहरों की ज्वेलरी शॉप्स पर सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेची जा सकती है। इन शहरों में यदि कोई बिना हॉलमार्क की जवेलरी बेचता है और शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान है। भारतीय मानक ब्यूरो के भोपाल शाखा के निदेशक मोहम्मद रिजवान बताते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 2021 से देश के 361 जिलों में हॉलमार्क ज्वेलरी की बिक्री की ही अनुमति दी गई है। इनमें मध्य प्रदेश के 14 जिले शामिल हैं, जहां सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी की ही बिक्री की जा सकती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, रीवा, सतना, देवास, छतरपुर, ग्वालियर, कटनी, जबलपुर, मुरैना, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले शामिल हैं। इन जिलों की किसी भी ज्वेलरी शॉप पर बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी का विक्रय नहीं किया जा सकता। शिकायत पर कड़ी सजा का प्रावधान मोहम्मद रिजवान बताते हैं कि यदि कोई बिना हॉलमार्क ज्वेलरी का विक्रय करता है और उसकी शिकायत की जाती है, तो ऐसे ज्वेलर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अमानक ज्वेलरी की बिक्री करते पाए जाने पर ज्वेलर्स के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना और 6 माह तक की सजा का प्रावधान है। मोहम्मद रिजवान बताते हैं कि हॉलमार्क ज्वेलरी को लेकर ग्राहकों को भी जागरूक होना जरूरी है। ग्राहक को पता होना चाहिए कि हॉलमार्क ज्वेलरी को कैसे पहचाना जा सकता है। हॉलमार्क ज्वेलरी पर 3 निशान होते हैं, जिन्हें देखा जाना चाहिए। विनोद / 15 सितम्बर 25