- मामला सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने का इन्दौर (ईएमएस) सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम के पूर्व सिटी प्लानर अनूप गोयल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला दो साल पहले का है जब नगर निगम द्वारा 7 फरवरी 2023 को जारी की गई भवन अनुज्ञा के मामले में भवन अनुज्ञा शाखा से सूचना पत्रों की जानकारी मांगी गई थी और उस समय नगर निगम के तत्कालीन सिटी प्लानर अनूप गोयल ने न तो जानकारी दी और न ही अपील आदेश के बाद भी दस्तावेज दिखाए। मामले में पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने निगम भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगने पर नही देने के विरुद्ध अपील लगाई गई थी जिस पर गोयल को दस्तावेज दिखाने के निर्देश दिए गए, लेकिन उसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। कौशल ने इस मामले में राज्य सूचना आयोग में मामला दायर किया और आयोग ने दस्तावेज नहीं दिखाने पर गोयल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा मांगी गई जानकारियां उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।