राष्ट्रीय
16-Sep-2025


नई दिल्ली(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) नेता अभय चौटाला को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी की याचिका खारिज कर दी। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें अभय चौटाला को 2008 में उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में जारी समन रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। विनोद उपाध्याय / 16 सितम्बर, 2025