राज्य
18-Oct-2025


इन्दौर (ईएमएस) नवम् अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह कुशवाह की कोर्ट में साथी पुलिस कर्मी को गोली मारकर घायल करने के मामले में आरोपी पुलिसकर्मी राहुल कुमार यदुवंशी पिता अमर सिंह यदुवंशी, उम्र 34 वर्ष निवासी बासुनिया कीर, तहसील सिवनी मालवा जिला – नर्मदापुर को दोषी करार देते धारा 307 में 7 वर्ष के सश्रम कारावास और धारा 353 भा.द.स. मे 6 माह का सश्रम कारावास तथा कुल 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुरेन्द्रसिंह वास्केल द्वारा की गयी । अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ने थाना संयोगितागंज में दर्ज प्रकरण क्रमांक 210/2019 अनुसार फरियादी राजकुमार यादव ने बताया की वह 23वीं बटालियन सी कम्पनी कैम्प भोपाल में आरक्षक चालक 314 के पद पर पदस्थ है, उसकी कम्पनी का कैम्प एस.पी. ऑफिस इन्दौर में है। वह गाडी क्र. एम.पी. 03ए-3165 चलाता है। घटना वाले दिन वह मेस कमाण्डर प्रधान आरक्षक जगन्नाथ तथा सी.टी.एम. मुकेश खन्ना को लेकर फोर्स को पोस्टो पर खाना बांटने गया था। जब उन्होंने जिला जेल पर खाना दिया तो वहीं पर आरक्षक राहुल यदुवंशी क्रमांक 116 मिला और खाना देने की बात पर मेस कमांडर जगन्नाथ से विवाद करते उनके साथ गाली-गुप्ता करने लगा जिस पर उन्होंने उसे समझाया तो वह उनसे हाथापाई झूमाझटकी करके वहां से चला गया। इसके बाद उन्होंने ट्राफिक गार्डन रेसीडेंसी एरिया गुप्ता साहब के बंगले पर गार्ड को खाना दिया और वहां से जाने लगे तभी आरक्षक राहुल अपनी मोटरसाइकिल लेकर आया और उसकी गाड़ी के सामने खड़ी कर उसकी गाड़ी का गेट खोलकर गालियां देने लगा। उसने राहुल को गाली देने से मना किया तो उसने पहले अपनी जेब से चाकू निकाल उस पर वार करने का प्रयास किया उसने कम्पनी मेजर दिलीप सिंह को फोन करके बताया कि राहुल उसे मारने के लिये चाकू निकाल रहा है, तो मेजर ने कहा कि वह गाड़ी कमाण्डर को भेज रहे है । इस दौरान राहुल ने अपनी सरकारी पिस्टल निकाली और उसे जान से मारने के लिये फायर किया तो पहली गोली हवाई फायर हो गई, दूसरी गोली उसकी दाहिने कांख के नीचे लगी जिससे उसे खून निकलने लगा, घटना उसके साथी मेस कमाण्डर जगन्नाथ, सी.टी.एम. मुकेश एवं गार्ड कमाण्डर भारत सिंह, अशोक सिंह, धर्मेन्द्र एवं कैलाश ने देखी है। सी.टी.एम. मुकेश ने उसे एम.वाय. ला वहां भर्ती करवाया। तथा थाना संयोगितागंज पुलिस को सूचित कर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा अपराध क्र. 11/2019 पंजीबद्ध कर साक्षीगणों के कथन लेखबद्ध करते अभियुक्त को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया जिस पर सक्षम न्यायालय ने सुनवाई करते उक्त निर्णय दिया। आनन्द पुरोहित/ 18 अक्टूबर 2025