व्यापार
18-Oct-2025


- ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू नया शुल्क छोटे व्यवसायों और तकनीकी क्षेत्र पर भारी नई ‎दिल्ली (ईएमएस)। अमेरिकी वाणिज्य मंडल ने ट्रंप प्रशासन द्वारा एच-1बी वीजा पर लगाए गए 100,000 डॉलर नए शुल्क को अदालत में चुनौती दी है। यह शुल्क 2025 के लिए एक वर्ष के लिए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों को विदेशी सस्ती प्रतिभा की बजाय स्थानीय कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना बताया गया था। वाणिज्य मंडल का कहना है कि यह नया शुल्क गैरकानूनी और अनुचित है क्योंकि यह इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करता है। कानून के अनुसार, वीजा शुल्क केवल सरकारी प्रक्रिया लागत आधार पर तय किए जा सकते हैं, न कि नीति के उद्देश्यों से। वाणिज्य मंडल के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य नीति अधिकारी ने कहा कि यह शुल्क छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों, स्टार्टअप्स और तकनीकी कंपनियों के लिए भारी आर्थिक बोझ बन जाएगा, जिससे वे वैश्विक प्रतिभा तक नहीं पहुंच पाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम एच-1बी कार्यक्रम के मूल उद्देश्य, यानी उच्च-कुशल विदेशी पेशेवरों की भर्ती को प्रभावित कर सकता है। यदि यह शुल्क स्थायी रूप से लागू होता है, तो अमेरिकी कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता घट सकती है और वे विदेशी निवेश व नवाचार में पिछड़ सकती हैं। अब अदालत का फैसला यह तय करेगा कि यह शुल्क सिर्फ एक नीतिगत प्रयास है या वास्तव में कानून का उल्लंघन। इस निर्णय का असर अमेरिका की आव्रजन नीति और तकनीकी क्षेत्र पर दूरगामी हो सकता है। सतीश मोरे/18अक्टूबर ---