इन्दौर (ईएमएस) नवम अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाह की कोर्ट ने पूर्व सांसद अरुण यादव तथा गत विधानसभा चुनाव में नेपानगर से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल एवं अन्य की जमानत याचिका स्वीकार करते उन्हें जमानत देते यह निर्देशित किया कि वे आगामी 13 नवम्बर को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण नेपानगर थाना पुलिस ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ग्राम नेवरा में स्थित एक माता मंदिर का उपयोग कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के आरोप में दर्ज किया था। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 18 अप्रैल 2024 को चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सांसद अरुण यादव, कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल एवं अन्य ने तहसील नेपानगर के ग्राम नेवरा में स्थित एक माता मंदिर का उपयोग कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए किया। जिसकी शिकायत वीडियो क्लिपिंग पेश करते की गई थी। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर अनुसंधान और जांच के बाद गत 15 अक्टूबर 2025 को अभियोग पत्र एमपी एमएलए कोर्ट में पेश कर दिया। जिस पर आरोपी पूर्व सांसद अरुण यादव, कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल आदि की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन जिला न्यायालय में पेश किया गया जिसे स्वीकारते सक्षम न्यायालय ने उन्हें 13 नवंबर को कोर्ट में उपस्थिति होने का निर्देश देने के आदेश दिया कि यदि उक्त आरोपियों को अभिरक्षा में लिया जाता है तो इन्हे बीस-बीस हजार रुपए की जमानत एवं इतने के ही मुचलके पर सशर्त जमानत पर रिहा किया जाए। आनन्द पुरोहित / 21 अक्टूबर 2025