जबलपुर (ईएमएस)। ग्राम पिंडरई.नैनपुर रोड पर अवैध कॉलोनाइज़ेशन का एक और मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसारए खसरा नंबर 311ध्1ए रकबा 1ण्89 हेक्टेयर भूमि पर एक ठेकेदार द्वारा बिना किसी लाइसेंस या स्वीकृति के कॉलोनी विकसित की जा रही है।राजस्व अभिलेखों के मुताबिक यह भूमि अभी तक कृषि भूमि के रूप में दर्ज हैए बावजूद इसके ठेकेदार द्वारा यहाँ प्लॉट काटकर बिक्री की जा रही है। बताया जा रहा है कि वह रोडए पानीए बिजली जैसी झूठी सुविधाओं का दिखावा कर भोले.भाले ग्रामीणों को गुमराह कर रहा है।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि राजस्व विभाग और नगर प्रशासन इस अवैध गतिविधि पर मौन बने हुए हैं। अवैध कॉलोनाइजऱ खुलेआम प्लॉटिंग कर रहे हैंए लेकिन अब तक अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कृ अवैध कॉलोनी निर्माण पर तुरंत रोक लगाई जाएए ज़मीन को मूल कृषि उपयोग में बहाल किया जाएए संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएए सूत्रों के मुताबिक विभाग ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। यदि जांच में उल्लंघन सिद्ध हुआए तो ठेकेदार पर मध्यप्रदेश भू.उपयोग एवं अवैध कॉलोनाइज़ेशन अधिनियम के तहत जुर्माना और जेल की कार्रवाई की जाएगी। ईएमएस/ 30/10/2025