- बंधक रखी किसान की जमीन को हेराफेरी कर बेच दिया था कम कीमत में भोपाल(ईएमएस)। किसान द्वारा 18 हजार रुपये का लोन अदा न करने पर उसकी साढ़े चार एकड़ जमीन को हेराफेरी कर कम कीमत में बेचने वाले जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के चार अधिकारियो जनरल मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, कंर्फमिंग अफसर, परचेजर को सजा से दण्डित किया गया है। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय मनोज कुमार सिंह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट ने आरोपियो को दोषी करार देते हुए 3-3 साल के कठोर कारावास सहित अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमलता कुशवाह ने की। - ऐसे हेराफेरी कर बेच दी थी किसान की बंधक रखी जमीन लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बरई तहसील हुजूर जिला भोपाल में रहने वाले आदिवासी किसान नारायण सिंह द्वारा अपनी खेती की जमीन को साल 1989 मे बंधक रख 18 हजार रुपये का लोन पंप एवं थ्रेशर के लिये लिया था। आरोपियो द्वारा 29 मार्च 2000 में किसान की 4.50 एकड जमीन को 1 लाख 10 हजार रूपये मे राजेन्द्र प्रसाद को नीलामी प्रकिया का उल्लघंन कर बाजार मूल्य एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से भी काफी कम कीमत पर अपने पद का दुरूप्रयोग करते हुए धोखाधाडी कर नीलामी की कार्यवाही की गई। नीलामी संबंधित नोटशीट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसकी पुष्टि के लिये संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्था भोपाल को भेजा गया। जहां उनके द्वारा अवैधानिक रूप से नीलामी की पुष्टि आदेश पारित किया गया। बाद में लिखित शिकायत के आधार पर लोकायुक्त द्वारा जॉच कर मामला दर्ज किया गया था। जॉच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। अदालत ने अभियोजन पेश किये गये साक्ष्य, दस्तोवजों, लिखित तर्को से सहमत होते हुये आरोपियो को दोषी करार दिया। * 3-3 साल की जेल और अर्थदण्ड की मिली सजा विशेष लोक अभियोजक हेमलता कुशवाह ने बताया कि कोर्ट ने जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारीगण जिनमे विक्रय अधिकारी हरिहर प्रसाद मिश्रा, आर एस गर्ग, पुष्टीकर्ता अधिकारी, हुकुमचंद्र सिंघाई महाप्रबधंक और क्रेता राजेंद्र प्रसाद पाटीदार को धारा 420 सहपठित धारा 120-बी भादवि 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट में दोषी करार देते हुए 3-3 साल का सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। जुनेद / 22 नवंबर