राज्य
25-Nov-2025


मुंबई, (ईएमएस)। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने समूचे महाराष्ट्र में यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरटीओ की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य भर के आरटीओ ने 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2025 तक यानि बीते छह महीनों में 13,57,618 गाड़ियों की जांच की। इनमें से 4,34,433 गाड़ियां दोषी पाई गईं। इन मामलों से कुल 260 करोड़ 59 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले गए। ये सभी गाड़ियां अलग-अलग नियमों के उल्लंघन में दोषी पाई गईं। अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, जांच में मुख्य रूप से बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, एक्सपायर हो चुका इंश्योरेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसी) न होना, गाड़ियों में बिना इजाज़त के बदलाव, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना, ओवरलोडिंग और कई दूसरे गंभीर नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, स्कूल बसें, ऑटो-रिक्शा, मीटर वाली टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियों की जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि दोषी ड्राइवरों पर 500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारी ने कहा कि इस अभियान का मकसद सड़क हादसों को कम करना, यात्रियों और माल वाहन यातायात क्षेत्र में अनुशासन लाना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है। भविष्य में पूरे राज्य में इसी तरह के संयुक्त जांच अभियान चलाए जाएंगे। राज्य में गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, सड़क हादसों को रोकने तथा यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए यह अभियान बहुत ज़रूरी है। * नियमों का उल्लंघन और जुर्माना - हेलमेट/सीटबेल्ट न पहनना- 500 से 1000 रुपया - गाड़ी के जरुरी कागजात न होना- 2000 से 3000 रुपया - इंश्योरेंस न होना- 2000 से 4000 रुपया - ड्राइविंग लाइसेंस न होना- 5000 रुपया - फिटनेस न होना- 500 से 5000 रुपया - तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाना- 1000 से 2000 रुपया - शराब पीकर गाड़ी चलाना- 10,000 रुपया और 6 महीने की जेल - गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना- 2000 रुपया * नियमों का उल्लंघन करने पर क्या एक्शन लिया जाता है? मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, अलग-अलग नियमों को तोड़ने पर ड्राइवरों और गाड़ी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस एक्ट के तहत, आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस और यातायात निरीक्षक जुर्माना लगा सकते हैं। गाड़ियां जब्त की जा सकती हैं। लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं या प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। संजय/संतोष झा- २५ नवंबर/२०२५/ईएमएस