03-Dec-2025
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इन्दौर (ईएमएस) विशेष न्यायाधीश क्षिप्रा पटेल की कोर्ट ने इन्दौर के बहुचर्चित एयरपोर्ट रोड पर नो इंट्री में घुसे ट्रक से चार लोगों की मौत मामले के आरोपी क्लीनर शंकर मान ठाकुर के जमानत आवेदन पर सुनवाई दौरान एजीपी उमेश यादव द्वारा विरोध कर अपत्ति लेने पर उसे जमानत देने से इनकार करते हुए उसका जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। ज्ञात हो कि आरोपी ने एयरपोर्ट रोड पर एरोड्रम थाने के पास से लेकर बड़ा गणपति के समीप तक नो एंट्री एरिया में घुसकर कई ऑटो रिक्शा, बाइक एवं अन्य दोपहिया सवारों को टक्कर मारी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी और एक दर्जन से ज्यादा घायल हो गए थे। घटना 15 सितंबर 2025 की थी। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक गुलशेर अली और क्लीनर आरोपी शंकर को गिरफ्तार कर ट्रक क्रमांक एमपी09-जेडपी-4069 को जब्त कर लिया था। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने हादसे के पहले अत्यधिक शराब पी थी। इसके बाद नशे में इस हादसे को अंजाम दिया था। आरोपी शंकर की ओर से कोर्ट में पेश जमानत आवेदन का एजीपी उमेश यादव ने विरोध किया और उस पर आपत्ति ली। जिसके बाद सक्षम न्यायालय ने क्लीनर शंकर का आवेदन निरस्त कर दिया।