राज्य
22-Dec-2025
...


- तत्कालीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नें नियम विरुद्ध गैर सदस्यों को प्लॉट दिये - आरोपियो ने परिवार के सदस्यों में कर दी प्लॉट की बंदरबांट भोपाल(ईएमएस)। डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार की धाराओ में एफआईआर दर्ज की है। यहॉ तत्कालीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नें सांठगांठ करते हुए नियमो को दरकिनार कर गैर सदस्यों को प्लॉट आवंटित कर दिये। इतना ही नहीं आरोपियो ने अपात्र होने के बाद भी परिवार के सदस्यों को भी प्लॉट दे दिये। ईओडब्ल्यू ने जॉच के धोखाधडी,कूटरचित दस्तावेज तैयार करने एवं पद का दुरूपयोग करना पाये जाने पर धारा 420,467,468,471,120 बी भादवि एवं धारा 13 (1) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओ में एफआईआर दर्ज की गई है। - यह है आरोपी विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार आरोपियो में संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष, श्रीकांत घण्टे पिता रामचन्द्र घण्टे, निवासी चन्द्रलोक कालोनी इन्दौर, संस्था के तत्कालीन उपाध्यक्ष, सुभाष पिता मांगीलाल दुबे निवासी,32/15 नंदानगर, इन्दौर वर्तमान पता संचार नगर कनाडिया रोड़ इन्दौर और हितग्राही सलीम पिता वली मोहम्मद निवासी, वैभव नगर कनाडिया रोड इन्दौर सहित अन्य शामिल है। - इस तरह किया गया फर्जीवाड़ा डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित का गठन 20 जनवरी 1975 को संस्था के आवासहीन सदस्यों को भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिये किया गया था। जांच में सामने आया की संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकांत घंटे द्वारा अध्यक्ष एवं संचालक के पद का दुरुपयोग करते हुए संस्था के गैर सदस्य व्यक्ति सलीम को संचारनगर एक्सटेंशन के आवासीय भूखण्ड 1500 वर्गफीट, 750 वर्गफीट एवं व्यवसायिक भूखण्ड 3500 वर्गफीट आवंटित किया गया। वहीं संस्था के तत्कालीन उपाध्यक्ष सुभाष दुबे ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी विद्यादेवी को संचारनगर एक्सटेंशन में 1500 वर्गफीट का भूखण्ड आवंटित किया। इसके साथ ही सुभाष दुबे ने अपने बड़े भाई सत्यनारायण दुबे के नाम पर 1500 वर्गफीट का और अपने पिता स्व० मांगीलाल दुबे के नाम भी 1500 वर्गफीट के प्लॉट की रजिस्ट्री कराया जाना पाया गया है। आरोपियो ने नियमो का उल्लंघन करते हुए एक ही परिवार के सदस्यों जिनमें पत्नी,भाई और पिता को लाभ पहुंचाया जो की अपराध है। वहीं तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकांत द्वारा सलीम को संस्था का सदस्य ना होने पर भी संस्था की सदस्यता हेतु कूटरचित रसीद एवं सदस्यता नंबर आदि आवंटित कर भवन आवंटित करने से कूटरचना एवं पद का दुरूपयोग का अपराध पाया जा रहा है। आरोपियो के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मामला दर्ज कर आगे की जॉच में लिया गया है। जिसमें नियम विरुद्ध एवं अवैध रूप से प्लॉट आवंटन पाने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ साक्ष्य सामने आने पर कार्यवाही की जावेगी। जुनेद / 22 दिसंबर