भोपाल(ईएमएस)। राजधानी की जिला अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी को सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी करार देते हुए डेढ़ साल के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) डॉक्टर मुकेश कुमार मलिक की कोर्ट ने दिया है। मिली जानकारी के अनुसार 30 नवंबर 2017 को थाना तलैया पुलिस ने पैट्रौलिंग के दौरान मछली मार्केट इतवारा से आरोपी रोहित सौदा पुत्र जोगिंदर सौदा (31) निवासी मछली मार्केट इतवारा को उस समय दबोचा था, जब वह पुलिस की टीम को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। तलाशी लेने पर उसके पास से 4 किलो 600 ग्राम गांजा जप्त किया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जॉच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजक द्वारा पेश किये गये गवाहो और साक्ष्यो के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को गांजा की अवैध रूप से तस्करी करने का दोषी ठहराते हुए डेढ़ साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुनेद / 8 जनवरी