नई दिल्ली,(ईएमएस)। क्या अब सरकारी कर्मचारी रिटायर होने पर अपनी लिव-इन-पार्टनर को भी पेंशन की सुविधा दिला सकेंगे। ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चर्चा में आया। हालांकि इस मामले की गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है और फैसला उसे ही लेना है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में एक शख्स याचिका दायर की। उसने कोर्ट को बताया कि जब उसकी पत्नी बिना तलाक दिए उसे छोड़कर चली गई तो उसने 1983 में दूसरी महिला के साथ रहना लगा। उनके रिश्ते से दो बच्चे भी हुए। 1990 में दूसरी महिला के साथ रहने के कारण पत्नी और बेटी की उपेक्षा का आरोप लगा। विभागीय कार्रवाई हुई और शख्स को 4 साल के लिए 4 स्टेज तक सैलरी में कटौती की सजा मिली। रिटायरमेंट से पहले साल 2011 में याचिकाकर्ता के खिलाफ पार्टनर और बच्चों के लिए डिप्लोमैटिक पासपोर्ट अप्लाई करते समय गलतबयानी का आरोप लगा। जांच शुरू हुई जिसके कारण उनकी मासिक पेंशन और ग्रेच्युटी बेनिफिट्स का 50फीसदी रोकने की पेनल्टी लगाई गई। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से इस मामले पर विचार करने के लिए कहा है। शख्स ने हाई कोर्ट से मांग की है कि उसकी लिव-इन-पार्टनर और उनके बच्चों के नाम फैमिली पेंशन और हेल्थकेयर सुविधाओं के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर में शामिल किए जाएं। जस्टिस नवीन चावला और मधु जैन की बेंच ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी ने कभी भी अपने रिश्ते को नहीं छिपाया। उसके पार्टनर और बच्चों के नाम को परिवार में शामिल करने की कोशिश को गलत मानकर रिटायरमेंट के बाद के फायदे न देना गलत है। बेंच ने 2018 के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अधिकारी के मासिक पेंशन और ग्रेच्युटी बेनिफिट्स का 50फीसदी रोकने के फैसले को सही ठहराया था। दरअसल 2018 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेश ने 2012 में रिटायर हुए कर्मचारियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन और ग्रेच्युटी बेनिफिट्स का 50फीसदी रोकने के अथॉरिटी के फैसले को सही ठहराया था। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमें प्रतिवादियों के पास याचिकाकर्ता की मासिक पेंशन और ग्रेच्युटी का 50फीसदी स्थायी रूप से रोकने का वैध कारण नहीं मिला। वहीं याचिकाकर्ता के आश्रितों को फैमिली पेंशन देने से इनकार करने की भी कोई वजह नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता को पूरी राशि और पेमेंट में देरी पर 6फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित सरकारी विभाग को फैमिली पेंशन और सीजीएचएस सुविधाओं के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर में पार्टनर और उसके बच्चों का नाम शामिल करने की याचिकाकर्ता की अपील पर भी विचार करना चाहिए। सिराज/ईएमएस 12 जनवरी 2026