क्षेत्रीय
21-Jan-2026


श्योपुर ( ईएमएस ) श्योपुर के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने एक महिला के साथ घर में घुसकर बलात्कार करने के मामले में पटवारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पटवारी को 10 साल की सजा और 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। मामला 8 फरवरी 2025 की रात का है। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि जब उसका पति मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ था, तब हल्के का पटवारी प्रदीप आदिवासी उसके घर पहुंचा। आरोपी ने किसान क्रेडिट कार्ड के काम के बहाने ओटीपी मांगा और फिर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। पीड़िता के शोर मचाने पर सास-ससुर और परिजन ने मौके पर पहुंचकर उसे बचाया। पति के वापस लौटने पर पीड़िता ने ढोढर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस की जांच और न्यायालय में चली सुनवाई के बाद आरोपी प्रदीप आदिवासी को दोषी पाया गया।