- अदाणी पक्ष 90 दिनों में दे सकता है जवाब नई दिल्ली (ईएमएस)। अरबपति गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा दायर दीवानी धोखाधड़ी मुकदमे में कानूनी नोटिस स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हैं। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में संघीय अदालत में दायर दस्तावेजों के अनुसार दोनों पक्षों ने नोटिस तामिल करने के तरीके पर अदालत की जरूरत को समाप्त कर दिया। एसईसी ने आरोप लगाया कि अदाणी और उनके भतीजे ने अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) के बारे में निवेशकों को भ्रामक जानकारी दी और रिश्वत देने की योजना को छिपाया। इसके अलावा संघीय अभियोजकों ने भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 26.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने में मदद करने का आरोप भी लगाया। यदि अदालत संयुक्त आवेदन को मंजूरी देती है, तो अदाणी पक्ष 90 दिनों में जवाब दे सकता है या मामले को खारिज करने का अनुरोध कर सकता है। इसके बाद एसईसी 60 दिनों में विरोध दर्ज करेगा और प्रतिवादी 45 दिनों में उत्तर देंगे। अदाणी समूह ने सभी आरोपों को बार-बार नकारा है।