नई दिल्ली (ईएमएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह कानून पुराने आयकर अधिनियम (1961) की जगह लेगा और प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल और स्पष्ट बनाएगा। नए कानून के तहत टैक्स रिटर्न फॉर्म और नियम जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे, ताकि करदाता आसानी से उनका पालन कर सकें। इस अधिनियम को राजस्व तटस्थ रखा गया है, यानी कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। आयकर अधिनियम 2025 में बजट 2026-27 में किए गए बदलाव भी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य कानून की अस्पष्टताओं को कम करना और कर विवादों को घटाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सामान्य नागरिक अब बिना कठिनाई के नए कानून का पालन कर पाएंगे। सतीश मोरे/01फरवरी ---