नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित धरोहरों के आसपास अवैध निर्माण का पता लगाने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने निर्देश दिया कि एमसीडी तीन महीने के भीतर सर्वे पूरा करे। इस सर्वे में यह जांचा जाएगा कि धरोहरों के पास की इमारतों में निर्माण नियमों और बिल्डिंग प्लान के अनुसार हैं या नहीं, ताकि अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाई जा सके। राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित धरोहरों के आसपास अवैध निर्माण होने का पता लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को सर्वे कराने का आदेश दिया है। धरोहरों के पास होने वाले अनधिकृत निर्माण से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एमसीडी को निर्देश दिया कि सर्वे में यह ठीक से पता लगाया जाएगा कि धरोहरों के आसपास की इमारतों में किए गए निर्माण नियमों और बिल्डिंग प्लान के अनुसार हैं या नहीं। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/02/फरवरी/2026