राज्य
02-Feb-2026
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नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों का नाम बदलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मेट्रो स्टेशन का नामकरण सरकार या डीएमआरसी का नीतिगत निर्णय है, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप तभी संभव है जब यह मनमाना या संविधान का उल्लंघन करता हो। रंगपुरी गांव की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रंगपुरी करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। सरकार या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को मेट्रो स्टेशनों का नाम बदलने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया। अदालत ने कहा कि मेट्रो स्टेशन का नाम रखना सरकार के प्रशासनिक और पॉलिसी के दायरे में आता है और इसमें अदालत तब तक दखल नहीं दे सकती जब तक कि यह मनमाना न हो या संविधान का उल्लंघन न करता हो। रंगपुरी गांव की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दायर कर महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रंगपुरी मेट्रो स्टेशन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने उक्त टिप्पणी के साथ याचिका खारिज कर दी। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/02/फरवरी/2026