राज्य
05-Feb-2026
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- 15 फरवरी से 31 मार्च तक रहेगा प्रतिबंध रायपुर(ईएमएस)। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित रखने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से शासकीय खरीदी पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 15 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि के दौरान सामान्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की नई शासकीय खरीदी नहीं की जाएगी। हालांकि अत्यावश्यक स्थिति में संबंधित विभाग वित्त विभाग की पूर्व अनुमति लेकर आवश्यक सामग्री या सेवाओं की खरीदी कर सकेंगे। वित्त विभाग के अनुसार हर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभाग केवल बजट खर्च करने के उद्देश्य से बिना वास्तविक जरूरत के खरीदी कर लेते हैं। इससे सरकारी राशि अनावश्यक रूप से फंस जाती है और वित्तीय अनुशासन प्रभावित होता है। इसी प्रवृत्ति को रोकने और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए यह फैसला लिया गया है। निर्देशों के मुताबिक वर्ष 2025-26 के बजट में स्वीकृत राशि से 15 फरवरी 2026 के बाद कोई नया क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा। वहीं 15 फरवरी तक जारी सभी वैध क्रय आदेशों का भुगतान 15 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। तय समयसीमा में भुगतान नहीं होने पर संबंधित विभाग जिम्मेदार माना जाएगा। हालांकि कुछ जरूरी मदों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनमें केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान तथा नाबार्ड, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और वन विभाग की चालू परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्री, जेलों व सरकारी अस्पतालों, ईएसआई अस्पतालों, छात्रावासों और आश्रमों में भोजन, कपड़ा व दवाइयों की खरीदी भी प्रतिबंध से बाहर रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषण आहार हेतु खाद्यान्न खरीदी व परिवहन, देशी मदिरा की आसवनियों से खरीदी, पेट्रोल-डीजल, वाहन मरम्मत, 5 हजार रुपये तक की लेखन सामग्री और अन्य आकस्मिक व्यय तथा प्रथम अनुपूरक अनुमान के तहत स्वीकृत खरीदी को भी इस रोक से छूट प्रदान की गई है। सत्यप्रकाश(ईएमएस)05 फरवरी 2026