क्षेत्रीय
11-Feb-2026
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बिलासपुर (ईएमएस)। जल जीवन मिशन में अनियमितताओं को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि मिशन के लिए केंद्र की 50 प्रतिशत राशि अभी जारी नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश देते हुए 30 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और जिम्मेदारी से बचने का कोई प्रयास स्वीकार नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि योजना कब शुरू हुई और इसकी अंतिम तिथि क्या है। ध्यान रहे कि पहली सुनवाई में यह तथ्य सामने आया था कि बिलासपुर जिले के 33 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही। गड़बड़ी के कारण हजारों ग्रामीण परेशान हैं, यहां तक कि कई स्कूलों में भी पेयजल की सुविधा नहीं है। योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार दोनों की 50-50 प्रतिशत भागीदारी है। मनोज राज 11 फरवरी 2026