राज्य
16-Feb-2026


नई दिल्ली (ईएमएस)। तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में सात आरोपियों की जमानत अर्जियों पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज भूपिंदर सिंह सोमवार को मोहम्मद कैफ, मोहम्मद काशिफ सहित अन्य की जमानत पर फैसला सुना सकते हैं। बचाव पक्ष ने आगे हिरासत की आवश्यकता से इनकार किया, जबकि अभियोजन पक्ष ने एमएलसी रिपोर्ट लंबित होने का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। कोर्ट पांच अन्य आरोपियों की दलीलें भी सुनेगी। अदनान, मोहम्मद इमरान, आमिर हमजा, मोहम्मद आदिल और मोहम्मद अदनान - की जमानत अर्जियों पर भी दलीलें सुनेगी। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों से आगे हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत नहीं है और जांच डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे बढ़ सकती है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जियों का विरोध करते हुए कहा कि चीफ मेडिकल ऑफिसर की गैरमौजूदगी के कारण मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग हैं। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/16/फरवरी/2026