18-Feb-2026
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नई दिल्ली (ईएमएस)। दिव्यांग पेंशन की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व सैनिक को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा याचिकाकर्ता को सैन्य सेवा की वजह से ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया था। दिव्यांग पेंशन की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व सैनिक को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ये हालत उसकी खुद की वजह से हुई है। वह रोज 10 बीड़ी पीता है जिससे उसकी ऐसी हालत हुई है। वह अपने किए का खुद जिम्मेदार है।याचिका पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले सुनवाई कर रहे थे। दरअसल, याचिकाकर्ता ने AFT यानी आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसले में बदलाव से इनकार कर दिया है और अपील खारिज कर दी। जस्टिस ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता को ब्रेन स्ट्रोक सैन्य सेवा से नहीं, बल्कि रोज 10 बीड़ी पीने की वजह से आश है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में मुआवजा नहीं दिया जा सकता, जहां दिव्यांगता किसी व्यक्ति के अपने नियंत्रण की चीज से पैदा हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने पेंशन रेग्युलेशन को देखकर फैसला दिया है। इसी वजह से एएफटी का फैसला बरकरार रहेगा। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/18/फरवरी/2026