क्षेत्रीय
21-Feb-2026


५० प्रतिशत छूट का लाभ उठाने ३१ मार्च तक जमा करना होगा संपतिकर छिंदवाड़ा (ईएमएस)। नगर निगम द्वारा संपतिकर में करदाताओं को ५० प्रतिशत की छूट दी जा रही है। अगर करदाताओं ने ३१ मार्च तक अपना कर नहीं पटाया तो करदाताओं को १ अप्रेल से शतप्रतिशत संपतिकर पटाना होगा। दरअसल नगर निगम के साफ्टवेयर में आवासीय क्षेत्रों में लगने वाले संपत्ति कर की गणना में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान चालू वर्ष के लिए रहता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी उपभोक्ता द्वारा गत वर्ष का संपत्ति कर जमा नहीं किया गया है, तो वह राशि अप्रैल माह से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही दोगुनी हो जाती है। ऐसे में निगम प्रबंधन ने बकायादारों से आग्रह किया है, कि यदि उन्होंने अभी तक अपना प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, तो वे 31 मार्च से पहले इसे जमा कर दे। ऐसा नहीं करने पर उन्हें एक अप्रैल से दोगुने संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। बहरहाल निगम का राजस्व अमला वसूली में जुटा हुआ है। भवन स्वामी को मूल संपत्ति कर का भुगतान होगा करना मप्र शासन द्वारा 26 सितंबर 2020 को जारी राजपत्र के अनुसार यदि भवन स्वामी द्वारा चालू वर्ष के संपत्ति कर का भुगतान 31 मार्च तक नहीं किया गया तो संपत्ति कर पर दी जाने वाली 50 प्रतिशत छूट समाप्त हो जाएगी। साथ ही भवन स्वामी को मूल संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही भवन स्वामी पर अधिभार भी अधिरोपित किया जाएगा। शनिवार और रविवार को भी खुल रहे काउंटर वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति के नजदीक है अत: सभी करदाता जिनका भी संपत्ति कर एवं जल उपभोक्ता प्रभार बाकी है 31 मार्च के पहले निगम के कुकड़ा जगत जोन कार्यालय, जीएसटी ऑफिस के सामने सेवा सदन, जगन्नाथ स्कूल के पीछे जोन कार्यालय, नगर निगम मुख्यालय, लोनिया करबल जोन कार्यालय, चंदनगांव जोन कार्यालय संपत्ति कर एवं जलकर संग्रहण काउंटर में अपने बकाया जलकर एवं संपत्ति कर का भुगतान 31 मार्च तक कर सकते है। निगमायुक्त के आदेश पर शनिवार और रविवार को भी निगम एवं जोन के सभी काउंटर्स खुले रहे है। नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने बताया कि वर्तमान में जारी आवासीय संपत्ति कर के बिल में वर्ष 2025-26 की राशि 50 प्रतिशत छूट के साथ लिखी गई है। ईएमएस/मोहने/ 21 फरवरी 2026