नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली के तीन प्रमुख कूड़ा स्थलों - गाजीपुर, भलस्वा और ओखला - पर अब केंद्र सरकार के नए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार कचरे का निस्तारण होगा। एमसीडी ने तीसरे चरण के लिए आरएफपी शर्तों में बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत नए और पुराने कचरे को चार श्रेणियों में अलग कर निस्तारित किया जाएगा। इन लैंडफिल साइटों को 2026-2027 तक खत्म करने का लक्ष्य है। एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में गाजीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल पर पड़े हुए कचरे के निस्तारण के लिए जारी की गई आरएफपी की शर्तों में बदलाव किया गया है। इसके तहत लैंडफिल पर जो भी नया और पुराना कचरा पड़ा है उसका निस्तारण नए नियमों के तहत किया जाना है। ऐसे में जो भी एजेंसी आरएफपी में भाग लेगी उसे अब इन शर्तों का पालन करना होगा। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने नए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। एक अप्रैल 2026 से पूरे देश में इन्हें लागू किया जाना है। पूर्व के नियमों के तहत केवल दो तरह गीला व सूखा कचरा अलग-अलग करके उसके निस्तारण पर जोर दिया गया था। जबकि नए नियमों में चार तरह से कचरे को अलग-अलग करके उसका निस्तारण करना है। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/24/फरवरी/2026