क्षेत्रीय
01-Mar-2026
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इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक गोयल की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोपी निखिल उर्फ गब्बू वर्मा को धारा 307 आईपीसी में दोषी करार देते हुए 4 साल के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शेष दो सह नाबालिग आरोपियों के खिलाफ किशोर न्यायालय में पृथक से प्रकरण लंबित है। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार हैं कि बाणगंगा थाना क्षेत्र में बाणेश्वर कुंड के पास सांई मंदिर के सामने 15 अप्रैल 2024 की रात करीब 11 बजे कुछ युवक जोर-जोर से बातचीत करते आपस में वाद-विवाद कर रहे थे। इस पर उन्हें थोड़ा धीरे बोलते बात करने की समझाइश देने पहुंचे क्षेत्रवासी विजय लाभांते एवं वैभव नामक दो युवकों को आरोपी निखिल ने अपने दो अन्य नाबालिग साथियों के साथ मिलकर इसी क्षेत्र में रहने चाकू मार गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले में थाना बाणगंगा पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी और उसके नाबालिग साथियों को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया जहां सक्षम न्यायालय ने सुनवाई उपरांत निखिल उर्फ गब्बू वर्मा पिता कमलेश निवासी बाणेश्वर कुंड के पास को दोषी करार देते उक्त निर्णय दिया। आनंद पुरोहित/ 01 मार्च 2026