राज्य
12-Mar-2026
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बिल्डर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज जबलपुर, (ईएमएस)। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने शासन को लाखों रुपये की राजस्व क्षति पहुँचाने के मामले में एक रसूखदार कालोनाईजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। विभाग ने शिकायतों के आधार पर ग्राम भड़पुरा में बिना किसी वैधानिक अनुमति के रघुकुल वैली नाम से एक अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस पूरी प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखा गया और शासन को देय अनिवार्य शुल्कों की चोरी की गई। इस अवैध निर्माण और शासन की अनुमति की अनदेखी के चलते राज्य सरकार को लगभग 98 लाख रुपये की बड़ी आर्थिक हानि हुई है। इस गंभीर मामले में आरोपी बिल्डर अकुल पाण्डेय के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ​आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की प्रारंभिक जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि आरोपी द्वारा ग्राम भड़पुरा के खसरा नंबर 103, 104, 105/1 और 105/2 की भूमि पर रघुकुल वैली नामक कॉलोनी विकसित की जा रही थी। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग यानी टीएनसीपी जबलपुर के आधिकारिक अभिलेखों और मास्टर प्लान के नियमों के अनुसार यह संपूर्ण भूमि भेड़ाघाट विकास योजना-2021 के अंतर्गत केवल कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। नियमों के अनुसार ऐसी कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार की आवासीय कॉलोनी के निर्माण की अनुमति कतई नहीं दी जा सकती है। इसके बावजूद आरोपी ने शासन के कड़े नियमों की परवाह न करते हुए बिना किसी विकास अनुज्ञा और बिना किसी सक्षम अधिकारी से स्वीकृत ले-आउट के ही कॉलोनी का निर्माण कार्य बड़े स्तर पर शुरू कर दिया। इस अवैध प्रक्रिया में भूमि का डायवर्सन भी नहीं कराया गया था जो कि किसी भी वैध आवासीय परियोजना के लिए प्राथमिक और अनिवार्य शर्त होती है। आरोपी ने कृषि भूमि का स्वरूप बदले बिना ही वहां निर्माण गतिविधियां संचालित कर दीं। ​फिलहाल ईओडब्ल्यू ने इकाई ने आरोपी अकुल पाण्डेय के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़ी धारा 420 के तहत मामला विधिवत दर्ज कर लिया है और प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी है। सुनील साहू / मोनिका / 12 मार्च 2026/ 06.54