25-Mar-2026
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पांच स्थलों में शिविर के माध्यम से दी जाएगी छूट का लाभ प्राप्त करने की सुविधा कटनी (ईएमएस)। मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नागरिकों को राहत प्रदान करते हुए नगर निगम के बकाया करों पर लगने वाले अधिभार (पेनाल्टी) में नेशनल लोक अदालत की तर्ज पर दी जा रही छूट की अवधि को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत नागरिक अपने बकाया संपत्ति कर एवं जलकर का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर कर अधिभार में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नगर निगम प्रशासन ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बकाया करों का भुगतान 31 मार्च के पूर्व अवश्य करें, ताकि अतिरिक्त आर्थिक भार से बचा जा सके एवं नगर के विकास कार्यों में सहयोग प्रदान किया जा सके। इन पांच स्थलों में आयोजित होंगे शिविर राजस्व अधिकारी श्री जागेश्वर प्रसाद पाठक ने बताया कि नगर के अधिक से अधिक नागरिकों को शासन द्वारा प्रदान की गई इस सुविधा से लाभान्वित करने के उद्देश्य से निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के निर्देश पर गुरुवार से निगम प्रशासन द्वारा नगर के पांच स्थलों में शिविर का आयोजन किया जायेगा। जिसके तहत नागरिकगण नगर निगम कार्यालय सहित बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास, दुर्गा चौक खिरहनी, माधवनगर उप कार्यालय एवं सुभाष चौक कटनी में किया जाकर नागरिकों को बकाया वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की बकाया राशि पर नियमानुसार संपत्ति कर एवं जलकर के अधिभार में शत-प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगी। ईएमएस / 25/3/2026