राज्य
29-Mar-2026


शशि भूषण दूबे कंचनीय/मोहम्मद अमीन शेख* मीरजापुर (ईएमएस)। थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर पर दिनांकः25.03.2026 को एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ड्रमण्डगंज पर मु0अ0सं0-31/2026 धारा 137(2),87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई ।अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मनीष कुमार मिश्र, एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज अमर बहादुर के नेतृत्व में घटना से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी अपहृता की बरामदगी करने हेतु थानाध्यक्ष ड्रमण्डगंज भारत सुमन को निर्देश दिये गये । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना ड्रमण्डगंज पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में अपहृता को पूर्व में बरामद किया जा चुका है, थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांकः29.03.2026 को थानाध्यक्ष भारत सुमन मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर नेशनल हाइवे नैड़ी कठारी बार्डर के पास से नामजद अभियुक्त मनीष पुत्र भोलानाथ निवासी खोमर मैना थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 65(1),137(2),87 बीएनएस व ¾(2) पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय जेल भेजा गया । थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा एक वारण्टी गिरफ्तार किया गया है। अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान इनामियां, जिलाबदर, वारण्टी व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षो को निर्देश दिया गया है । उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांकः29.03.2026 को उपनिरीक्षक जयप्रकाश शर्मा चौकी प्रभारी वासलीगंज, थाना कोतवाली शहर पुलिस मय पुलिस टीम द्वारा वारण्टी राजेश कुमार उर्फ टाइगर पुत्र स्व0सरजू प्रसाद निवासी बेनी बाबू की गली वासलीगंज थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जनपद में कानून शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में 52 व्यक्तियों का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(बीएनएसएस) अन्तर्गत धारा 170/126/135 में चालान किया गया, जिनका थानावार संख्यात्मक बावन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ईएमएस/मोहने/ 29 मार्च 2026