अंतर्राष्ट्रीय
02-Apr-2026


वाशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता यानी ‘बर्थराइट सिटिजनशिप’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई शुरू हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी आदेश पर कानूनी विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद निचली अदालतों ने इस पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में अंतिम निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि जन्मजात नागरिकता को लेकर संविधान की व्याख्या पर पुनर्विचार की जरूरत है। उनका कहना है कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे प्रवासियों के बच्चों को स्वतः नागरिकता मिलना कानून की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। वहीं, विरोधी पक्ष का कहना है कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति नागरिकता का हकदार है और इसे बदला नहीं जा सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने सरकार से कई अहम सवाल पूछे, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या राष्ट्रपति अपने आदेश से 150 साल पुरानी संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव कर सकते हैं। इस मामले की सुनवाई को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि इसका असर लाखों प्रवासी परिवारों पर पड़ सकता है। अंतिम फैसला आने तक पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। नंदिनी परसाई/2 अप्रैल 2026