राज्य
04-Apr-2026


इन्दौर (ईएमएस) जिला न्यायालय ने एक पॉक्सो एक्ट प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी के खिलाफ अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्यों के अभाव के चलते आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। आरोपी की ओर से प्रकरण में पैरवी एडवोकेट जितेंद्र अग्रवाल ने की। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि एक वर्ष पूर्व पुलिस को की गई शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे घर बुलाया और झांसा देकर दुष्कर्म किया परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई और उसने बेटे को जन्म दिया। बच्चे की कमजोर होने से कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया जहां एडवोकेट जितेंद्र अग्रवाल ने कोर्ट के समय तर्क रखते बताया कि पीड़िता के बयान में कई विसंगतिया हैं। पीड़िता एवं उसकी मां का बयान एफ.आई.आर. और पुलिस जांच से अलग है। आरोपी अधिवक्ता के तर्कों से सहमत हो कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और गवाहों के बयानों में विरोधाभास है, इसलिए आरोपी को दोषमुक्त किया जाता है। आनंद पुरोहित/ 04 अप्रैल 2026