धमतरी(ईएमएस)। पॉक्सो एक्ट के तहत धमतरी सिटी कोतवाली थाना में दर्ज मामले में आरोपी अनिल यादव (32), पिता मदन लाल यादव, निवासी बनिया पारा को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आरोपी पर 3000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अपराध क्रमांक 46/25 के तहत आरोपी के खिलाफ धारा 137(2), 65(1) बीएनएस और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था। न्यायालय ने पुख्ता सबूत और गवाहियों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। इस उत्कृष्ट विवेचना के लिए धमतरी एसपी द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद इनाम से सम्मानित किया जाएगा। धमतरी पुलिस ने कहा कि महिला और बाल संरक्षण से जुड़े अपराधों में वह ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाती है। ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना प्राथमिकता है और इसके लिए त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई लगातार सुनिश्चित की जा रही है। - सत्यप्रकाश(ईएमएस)04 अप्रैल 2026