:: 6वें वेतनमान में 5 और 7वें वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृद्धि; प्रदेश के 58 हजार से अधिक पेंशनभोगी होंगे लाभान्वित :: इंदौर (ईएमएस)। मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों के हजारों पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर है। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) ने पेंशनरों के लिए पुनरीक्षित महंगाई राहत (डीआर) के आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के तहत पेंशनरों को 6वें वेतनमान में 5 प्रतिशत और 7वें वेतनमान में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन) धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अनुक्रम में जारी किया गया है। बढ़ी हुई महंगाई राहत की दरें 01 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस निर्णय से प्रदेश की सभी उत्तरवर्ती बिजली कंपनियों के कुल 58,943 पेंशनरों एवं उनके परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। इस वृद्धि के कारण कंपनियों पर प्रतिमाह लगभग 468 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। :: वेतनमान के अनुसार नई दरें :: आदेश के स्पष्टीकरण के अनुसार, अब पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत की दरें निम्नानुसार होंगी: 6वां वेतनमान : वर्तमान 252 प्रतिशत के स्थान पर अब 257 प्रतिशत महंगाई राहत देय होगी। 7वां वेतनमान : वर्तमान 55 प्रतिशत के स्थान पर अब 58 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाएगा। :: इन श्रेणियों को भी मिलेगा लाभ :: इस आदेश के दायरे में मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी और पावर मैनेजमेंट कंपनी के पेंशनरों के साथ-साथ वे पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं, जो मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल से 31 मई 2005 तक सेवानिवृत्त हुए थे। विशेष बात यह है कि यह राहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन बुजुर्ग पेंशनरों को भी मिलेगी जिन्हें अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होती है। महंगाई राहत की गणना पेंशन के उस मूल अंश पर की जाएगी जो समर्पण (कम्यूटेशन) से पूर्व निर्धारित की गई थी। प्रकाश/07 अप्रैल 2026