- दवाईयों के नाम पर 17 लाख 65 हजार रुपए की ठगी जबलपुर, (ईएमएस)। समस्याओं का समाधान करने का झांसा देकर कथित तांत्रिक ने घंसौर जिला सिवनी निवासी एक युवक के साथ दवाईयां मंगाने के बहाने 17 लाख 65 हजार रुपए धोखाधड़ी कर हड़प लिए| दरअसल पीड़ित व्यक्ति को जबलपुर के गौरीघाट तट पर इन तांत्रिको ने अपना शिकार बनाया और कोतवाली थाना क्षेत्र के दमोहनाका इलाके में लाकर अपनी बातों में उलझाया और एक आयुर्वेदिक दुकान में ले जाकर कुछ दवाईयां दिलवाई, यही से ठगी का खेल शुरु हुआ| कोतवाली पुलिस ने ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है| कोतवाली थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार घंसौर जिला सिवनी निवासी 31 वर्षीय चंद्रकांत सोनी नवंबर 2025 में यहां नर्मदा तट पर आया था, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे बुलाया, उसके साथ एक सुभाष नाम का एक युवक था। दोनों ने उसे बातों में उलझाकर उसे उसकी पारिवारिक समस्यायों के समाधान के लिये कुछ दवाईयां बतायी उसके बाद दोनों व्यक्ति उसे दमोहनाका साथ लेकर आए और साईनाथ आयुर्वेदिक दुकान पर ले जाकर वहां से कुछ दवाईयां दिलायी और धोखाधड़ी पूर्वक 5 लाख 25 हजार रुपये ऐंठ लिये। उन दोनों व्यक्तियों ने उनके मोवाईल नंबर भी उसे दे दिये थे। उसके दो दिन बाद उनका उसके पास फोन आया और पूछा कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं तो उसने कहा कि अभी कोई फर्क नहीं पड़ा तो उन्होंने कहा कि अब तुमको नागपुर जाकर कुछ दवाईयां और लेकर आना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि नागपुर की पंचवटी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ईमानबाड़ा चौराहा नागपुर में जाकर लेना पड़ेगा। तब उनकी बात पर विश्वास करके नागपुर गया जहाँ उसे उक्त दुकान से दवाईयां लीं जिसके लिये उससे 12 लाख 40 हजार रुपये लिये। जिसमें से 11 लाख 76 हजार रुपये कैश तथा 64 हजार फोन पे करके दिये। उसके बाद उक्त दवाईयों से भी काम नहीं हुआ तो उनसे संपर्क कर कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। पिछले दो महीनें से उक्त दोनों व्यक्ति उसे लगातार फोन करके कह रहे हैं कि अब ईलाहाबाद जाकर 7 लाख 50 हजार रुपये की दवाईयाँ लानी पड़ेगी। तब समझ आ गया है कि ये दोनों लोग स्वयं को तांत्रिक बताकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। शिकायत जांच पर दो व्यक्तियों द्वारा स्वयं को तांत्रिक बताकर पारिवारिक समस्याओं के समाधान का झांसा देकर कुल 17 लाख 65 हजार रूपये लेकर हड़पते हुये धोखाधडी करना पाये जाने पर शिकायत जाँच पर से अनावेदको अज्ञात बाबा तथा उसके चेले सुभाष के विरूद्ध धारा 318(4) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सुनील साहू / मोनिका / 10 अप्रैल 2026/ 05.03