क्षेत्रीय
10-Apr-2026
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- पाखंड का अंत! मोहनपुर में हालेलुया की आड़ में चल रहे धर्मांतरण पर FIR; म्याना पुलिस ने पास्टरों को बनाया नामजद आरोपी गुना (ईएमएस)। जिले के म्याना थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में कथित “चंगाई सभा” के नाम पर चल रहे धर्मांतरण के मामले में आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। अब तक फरियादी के अभाव में अटकी कार्रवाई को गति देते हुए म्याना पुलिस ने पास्टर उत्तम बारेला और विकास बारेला के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 एवं 5 के तहत अपराध कायम किया है। सूत्रों के अनुसार, यह पूरा मामला 5 अप्रैल को आयोजित एक बड़े कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां 300 से 400 ग्रामीणों को इकट्ठा कर “चंगाई” और प्रार्थना के जरिए बीमारी दूर करने के दावे किए जा रहे थे। शिकायत में उल्लेख है कि मंच से लोगों को यह बताया जा रहा था कि उनकी समस्याओं और बीमारियों का एकमात्र समाधान ईसाई धर्म अपनाने में है। साथ ही कथित रूप से प्रलोभन, भय और झाड़-फूंक जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर भोले-भाले ग्रामीणों को प्रभावित किया जा रहा था। एफआईआर के अनुसार, कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भोजन कराया गया और “पवित्र बाइबिल” जैसी धार्मिक सामग्री भी वितरित की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि ग्रामीणों को यह भी समझाया गया कि धर्म परिवर्तन के बाद भी उनकी जाति और सरकारी लाभ प्रभावित नहीं होंगे, जिससे उन्हें और अधिक लालच दिया गया। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह था कि घटना के दो-तीन दिन बाद तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि लिखित आवेदन मिलने के बाद ही विधिवत कार्रवाई संभव हो पाई। अब जब मामला दर्ज हो गया है, तो जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की गहराई से पड़ताल में जुट गई हैं। इस कार्रवाई के बाद जिले में धर्मांतरण के मुद्दे पर फिर से बहस तेज हो गई है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है, वहीं पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीताराम नाटानी