राज्य
10-Apr-2026
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:: विजयनगर के रेस्टोरेंट में मिले एक्सपायरी खाद्य पदार्थ नष्ट कराए; आइसक्रीम और पनीर के लिए नमूने :: इंदौर (ईएमएस)। शहर के नागरिकों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर दल ने लिम्बोदी क्षेत्र में एक किराना दुकान को असुरक्षित और गंदगी भरे माहौल में संचालित पाए जाने पर तत्काल बंद करवा दिया। वहीं, शहर के नामी रेस्टोरेंट्स और आइसक्रीम पार्लरों पर भी औचक दबिश देकर एक्सपायरी सामग्री नष्ट कराई गई। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के दल ने शिकायत के आधार पर लिम्बोदी, खंडवा रोड स्थित गोपाल किराना का औचक निरीक्षण किया। यहां की स्थिति देख अधिकारी दंग रह गए; दुकान के पास न तो वैध पंजीयन था और न ही स्वच्छता के मानक। खुले में रखे खाद्य पदार्थों में चूहों की बीट पाई गई। इसके अलावा बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट का सामान भी बिक्री के लिए रखा मिला। दल ने यहां से धनिया पाउडर और मूंग दाल के नमूने लिए और दुकान को लाइसेंस प्राप्त करने व सुधार होने तक बंद रखने के आदेश दिए। :: विजयनगर के रेस्टोरेंट्स को नोटिस, एक्सपायरी स्क्वैश नष्ट :: कार्रवाई का दूसरा चरण विजयनगर स्कीम नंबर-54 में चला। यहाँ फूड फेंटेसी (एमपी-09 रेस्टोरेंट) के निरीक्षण में अलमारी के भीतर एक्सपायर हो चुके फ्रूट स्क्वैश और फूड क्रश पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। किचन में गंदगी पाए जाने पर संचालक को नोटिस थमाया गया। यहाँ से पनीर और मलाई कोफ्ता के नमूने जांच हेतु लिए गए। इसी क्षेत्र के द पवेलियन रेस्टोरेंट में भी सफाई व्यवस्था सुधारने की सख्त हिदायत दी गई। :: फ्रोजन डेजर्ट और आइसक्रीम के लिए नमूने :: सिंधी कॉलोनी स्थित नेशनल आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड पर भी विभाग की नजर पड़ी। यहाँ हाथ ठेलों के माध्यम से बेचे जा रहे फ्रोजन डेजर्ट की गुणवत्ता जांचने के लिए कुल्फी, मैंगो आइस कैंडी और शक्कर के नमूने लिए गए। विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए कि खाद्य पदार्थों के भंडारण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। :: कलेक्टर की अपील : संदिग्ध सामग्री की तुरंत दें सूचना :: कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई सतत जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि कहीं भी मिलावटी या एक्सपायरी सामान बिकता दिखे, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। सभी कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि वे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनिवार्य लाइसेंस और स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करें। प्रकाश/10 अप्रैल 2026