13-Apr-2026
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नई दिल्ली,(ईएमएस)। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को एक राहत भी दी है। उन्हें अधीनस्थ कोर्ट की कार्यवाही में पेशी से छूट दी गई है। बता दें लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट दोनों रद्द करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर की बेंच ने कहा कि लालू यादव को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं। लालू यादव की तरफ से तर्क देते हुए कहा गया था कि सीबीआई ने मुकदमा चलाने के लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को वह निचली अदालत में भी उठा सकते हैं। आरजेडी नेता लालू यादव ने कहा था कि उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जो कि रद्द होनी चाहिए। इस मामले में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से पहले भी झटका लग चुका है। सिराज/ईएमएस 13अप्रैल26