राष्ट्रीय
13-Apr-2026
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नई दिल्ली (ईएमएस)। उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। यह याचिका 5 जनवरी के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में उन्हें जमानत देने से इंकार किया था। मामले की सुनवाई बुधवार को सूचीबद्ध है। गौरतलब है कि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की खंडपीठ ने उमर और सह-आरोपी शरजील इमाम को जमानत देने से इंकार कर कहा था कि अभियोजन सामग्री से प्रथम दृष्टया यूएपीए के तहत उनके खिलाफ मामला बनता है और उनकी भूमिका “योजना, संगठन और रणनीतिक दिशा” में महत्वपूर्ण रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपियों—गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दी थी। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा था कि खालिद और इमाम एक वर्ष बाद या संरक्षित गवाहों के बयान पूरे होने के बाद ही दुबारा जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। पुनर्विचार याचिका का उल्लेख सीनियर वकील ने किया और खुली अदालत में सुनवाई की मांग की। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि वे दस्तावेजों का अवलोकन कर मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करुंगा। आशीष दुबे / 13 अप्रैल 2026