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भोपाल(ईएमएस)। मध्यप्रदेश विधानसभा ने “मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026” 27 फरवरी 2026 को विधानसभा में पारित किया गया था। मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव निशीथ खरे ने बताया है कि विधेयक को राज्यपाल मध्यप्रदेश शासन की स्वीकृति के बाद अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2026 का दर्जा दिया गया है। अधिनियम 26 मार्च 2026 के मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन के साथ प्रभावी हो गया। हरि प्रसाद पाल / 16 अप्रैल, 2026