गांधीनगर (ईएमएस)| राज्य की 111-उमरेठ विधानसभा सीट पर आगामी 23 अप्रैल को उपचुनाव आयोजित किया जाएगा। इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए उमराठ विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारी बिना किसी बाधा के लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेकर मतदान कर सकें, इसके लिए मतदान दिवस 23 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई है। इसके अलावा, जो मतदाता उमरेठ निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हैं और मतदान का अधिकार रखते हैं, लेकिन उनकी नौकरी या कार्यालय क्षेत्र से बाहर स्थित है, उन पर यह सार्वजनिक अवकाश सीधे तौर पर लागू नहीं होगा। ऐसे मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने में सुविधा मिले, इसके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। सरकारी, पंचायत या स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के ऐसे कर्मचारी जिनका मतदान अधिकार उमरेठ क्षेत्र में है, लेकिन उनकी ड्यूटी क्षेत्र से बाहर है, वे लिखित आवेदन देकर कार्यालय में देर से आने या जल्दी जाने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी परिस्थिति में यह व्यवस्था संभव न हो, तो ऐसे कर्मचारियों को मतदान के लिए आधे दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देने के निर्देश जारी किए गए हैं। सतीश/17 अप्रैल